सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेटी की सिफारिशों पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई को झटका दिया. शीर्ष कोर्ट ने बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन्स के बीच पैसे के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी है.बीसीसीआई अब मैच कराने के लिए स्टेट एसोसिएन्स को पैसे नहीं दे सकती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिता था. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीसीसीआई को फटकार भी लगाई और पूछा कि बीसीसीआई कमेटी की सिफारिशों को कब तक लागू करेगा.
बीसीसीआई ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में कराने की भी मांग की थी. सुनवाई चैम्बर में मुख्य न्यायधीश और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी लेकिन इसमें मामले की सुनवाई के लिये दो हफ्ते के बाद लिखा गया था. कई अन्यों ने भी 18 जुलाई को दिये गये फैसले की फिर से जांच की मांग की थी, जिसमें अनुभवी क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह और चंदू बोर्डे शामिल थे.
