लोक लुभावने वादों के साथ नारायण कुंज में 223 से अधिक प्लाट 250 रुपए पर स्क्वेयर फिट से बेचे
नारायण कुंज’

धोखाधड़ी व ठगी की लिखित शिकायत आईजी व एसपी तक पहुंची
उज्जैन, घटि्टया तहसील में नारायण कुंज नाम से कॉलोनी कॉटी थी। आईजी व एसपी से की गई लिखित शिकायत के अनुसार इन लोगों ने लुभावने वादों के साथ नारायण कुंज में 223 से अधिक प्लाट 250 रुपए पर स्क्वेयर फिट से बेचे। एक प्लाट के इन्होंने 4 से 6 लाख रुपए वसूले लेकिन किसी भी उपभोक्ता की अब तक न तो डबल राशि लौटाई गई और न ही प्लाट की रजिस्ट्री की गई। जिस पर घटि्टया स्थित पानबिहार की विकसित की गई नारायण कुंज के A-31 व A-32 भूखंडों के अलग-अलग दो खरीदारों ने इस धोखाधड़ी व ठगी की लिखित शिकायत आईजी व एसपी से की थी।
उज्जैन आईजी संतोषकुमार सिंह व उज्जैन एसपी सत्येंद्रकुमार शुक्ल से की गई धारा 120 बी, 420, 467, 468, 469, 470, 471 व 34 की इन 8 धाराओं की लिखित शिकायत के इन 9 आरोपियों में से पुलिस ने किसी के खिलाफ भी अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है।
A-31 भूखंड के इन खरीददार के वकील ने आईजी व एसपी से इन 9 लोगों की कि ये शिकायत
पुनित जैन पिता महेंद्र जैन निवासी नागनाथ की गली (भागसीपुरा)।
अजय साहू निवासी महालक्ष्मीनगर मारुति शोरूम के पीछे देवास रोड।
शेखर राठौर निवासी सेठीनगर।
किशोर साहू निवासी रिजयस डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड बीयाबानी चौराहा, बीडी क्लॉथ मार्केट।
मनोज तिवारी निवासी होटल समय प्रियदर्शनी चौराहा, प्रॉपर्टी का ऑफिस फ्रीगंज।
किशोर कुशवाह निवासी बियाबानी चौराहा, बीडी क्लॉथ मार्केट।
प्रिया नागर निवासी सेठीनगर।
सुनील खमोरा पिता कैलाश खमोरा निवासी 54, A/4 महेश नगर अंकपात मार्ग।
दिलीप शर्मा निवासी नागनाथ की गली (भागसीपुरा)।
इन सभी 9 लोगों की शिकायत नारायणकुंज में A-31 भूखंड के खरीददार रामकुमार पिता मदनलाल सारवान निवासी 5, दानीगेट, सिद्धसेन मार्ग गली नंबर 2 उज्जैन (मप्र) के वकील जी.एन. शेख निवासी 123, बेगमबाग चौराहा द्वारा आईजी संतोषकुमार सिंह व एसपी सत्येंद्रकुमार शुक्ल से की गई थी। वकील शेख ने अपनी ओर से इन 9 लोगों को 9 नवंबर 2021 को अलग-अलग नोटिस भी भेजे गए हैं। इन नोटिसों में भी आईजी, एसपी व अन्य अधिकारियों से धोखाधड़ी की शिकायत किए जाने का जिक्र है। साथ ही वकील शेख ने अपने नोटिस में जिक्र किया है कि इन सभी 9 लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर फरियादी रामकुमार सारवान से नारायणकुंज में भूखंड के नाम से कुल 6 लाख 76 हजार 500 रुपए हड़पे और सात-आठ साल बीत जाने के बाद भी इन्होंने न तो रुपए लौटाए और न ही भूखंड की रजिस्ट्री की गई जबकि फरियादी रामकुमार ने रजिस्ट्री के लिए 60 हजार रुपए अलग से दिए थे।
सत्येंद्रकुमार शुक्ल, एसपी उज्जैन ने कहा कि
मामले की शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं आई है दिखवाता हूं, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
वकील शेख द्वारा आईजी व एसपी से की गई लिखित शिकायत में ये भी जिक्र किया है कि सभी लोगों ने सामूहिक रूप से आपराधिक धारा 120 बी, 420, 467, 468, 469, 470, 471 व 34 का अपराध किया है। जिस पर सभी के खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। बावजूद पुलिस में अब तक इन 9 लोगों में से किसी के खिलाफ भी कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। अधिक जानकारी के लिए वकील शेख के मोबाइल नंबर 9303040316 पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। इसीप्रकार पक्ष जानने के लिए नारायणकुंज कॉलोनी विकसित करने वालों में से पुनीत जैन व किशोर साहू के मोबाइल नंबर 9302244552 व 8878882288 पर कॉल किए गए लेकिन पुनीत जैन का मोबाइल स्वीच ऑफ रहा और किशोर साहू ने कॉल अटेंड नहीं किए।
